GST काउंसिल की 56वीं बैठक में बड़ा फैसला हुआ है। सरकार ने टैक्स स्लैब बदल दिए हैं। अब 12% और 28% वाले स्लैब खत्म हो गए हैं। सिर्फ दो स्लैब रह गए हैं – 5% और 18%। इसके अलावा महंगी और हानिकारक चीजों पर 40% टैक्स लगेगा। नई दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी।
इस बदलाव का असर सीधे आपकी जेब पर पड़ेगा। रोजमर्रा की चीजें जैसे साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, घी, मक्खन, नमकीन, बर्तन, बच्चों की बोतल और डायपर अब 5% टैक्स स्लैब में आ गई हैं। रोटी, दूध, पराठा, पनीर, पेंसिल और कॉपी जैसी चीजों पर अब जीएसटी बिल्कुल नहीं लगेगा। इसका मतलब है कि ये सामान अब पहले से सस्ता मिलेगा।
इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटो सेक्टर में भी राहत है। एयर कंडीशनर, टीवी, वॉशिंग मशीन, कारें और मोटरसाइकिल पर अब पहले से कम जीएसटी लगेगा। इससे इनकी कीमतें भी घटेंगी।
लेकिन कुछ चीजें महंगी भी होंगी। तंबाकू, सिगरेट, गुटखा, पान मसाला, शक्कर वाली कोल्ड ड्रिंक, लग्जरी कारें और 350 सीसी से ज्यादा की बाइक पर अब 40% टैक्स देना होगा। इनकी कीमतें बढ़ेंगी।
सरकार का मानना है कि इससे टैक्स सिस्टम आसान होगा और आम आदमी को राहत मिलेगी। हालांकि, विशेषज्ञ कहते हैं कि सरकार को करीब 50,000 करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान भी झेलना पड़ सकता है।
GST Slab Change 2025: सरकार ने क्या बड़ा बदलाव किया है?
New GST Rates को लेकर सरकार ने इस बार बड़ा कदम उठाया है। जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में यह फैसला लिया गया कि टैक्स स्लैब को और सरल बनाया जाए। इसके तहत 12% और 28% वाले स्लैब हटा दिए गए हैं। अब सिर्फ 5% और 18% के स्लैब रहेंगे, जबकि लग्जरी और हानिकारक वस्तुओं के लिए 40% का नया स्लैब जोड़ा गया है। यह बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे।
इस फैसले का सीधा फायदा आम लोगों को मिलेगा। रोजमर्रा की कई चीजें जैसे साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, घी, मक्खन, नूडल्स, बर्तन और बच्चों की बोतल अब सस्ती हो जाएंगी। शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े सामान जैसे पेंसिल, कॉपी, क्रेयॉन, थर्मामीटर और ऑक्सीजन पर या तो टैक्स घटा दिया गया है या पूरी तरह हटा दिया गया है। वहीं इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स और गाड़ियों में भी राहत दी गई है। छोटी कारें, मोटरसाइकिलें, टीवी, एसी और वॉशिंग मशीन पहले से सस्ती मिलेंगी।
हालांकि, सरकार ने लग्जरी गाड़ियां, 350 सीसी से ज्यादा की बाइक, पान मसाला, गुटखा और तंबाकू जैसे प्रोडक्ट्स पर 40% टैक्स लगाया है। इससे एक तरफ आम जनता को राहत मिलेगी तो दूसरी ओर विलासिता और हानिकारक चीजें महंगी होंगी।
New GST Rates 2025: 5%, 18% और 40% स्लैब में क्या आया?
5% स्लैब में आने वाले सामान
नई GST दरों में रोजमर्रा की जरूरत की कई चीजें 5% स्लैब में शामिल की गई हैं। इनमें साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, घी, मक्खन, नूडल्स, नमकीन, बर्तन, बच्चों की बोतलें, नैपकिन, डायपर और सिलाई मशीन जैसी चीजें शामिल हैं। इसके अलावा कृषि क्षेत्र से जुड़े उत्पाद जैसे ट्रैक्टर, सिंचाई मशीन, ट्रैक्टर टायर और अन्य कृषि मशीनरी पर भी अब सिर्फ 5% टैक्स लगेगा। साथ ही, हेल्थ सेक्टर में थर्मामीटर, ऑक्सीजन और डायग्नॉस्टिक किट पर टैक्स घटाकर 5% कर दिया गया है।
18% स्लैब में आने वाले सामान
नई व्यवस्था के बाद कई इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट्स को 18% स्लैब में रखा गया है। इसमें टीवी (32 इंच से बड़ा), एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन और छोटी कारें शामिल हैं। मोटरसाइकिलें, तीन पहिया वाहन और सभी तरह के ऑटो उपकरणों पर भी अब 18% टैक्स लगेगा। इसके अलावा सीमेंट जैसी निर्माण से जुड़ी चीजों को भी इसी स्लैब में रखा गया है।
40% लग्जरी टैक्स वाली वस्तुएं
सरकार ने विलासिता और हानिकारक प्रोडक्ट्स पर 40% का नया टैक्स स्लैब बनाया है। इसमें पान मसाला, तंबाकू, गुटखा, बीड़ी और शक्करयुक्त पेय पदार्थ शामिल हैं। इसके साथ ही 350 सीसी से अधिक इंजन वाली मोटरसाइकिलें, बड़ी लग्जरी कारें, निजी विमान, हेलीकॉप्टर और मनोरंजन के लिए इस्तेमाल होने वाली नौकाएं भी इस श्रेणी में आती हैं। इन वस्तुओं पर टैक्स बढ़ाकर इन्हें महंगा कर दिया गया है।
Old GST vs New GST Rates Comparison
सामान/सेक्टर पहले GST दर अब GST दर
- साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट 18% 5%
- घी, मक्खन, नमकीन 12% 5%
- बच्चों की बोतल, नैपकिन, डायपर 12% 5%
- बर्तन, सिलाई मशीन, ट्रैक्टर 12%–18% 5%
- थर्मामीटर, ऑक्सीजन, टेस्टिंग किट 12%–18% 5%
- टीवी (32 इंच से ज्यादा) 28% 18%
- एसी, वॉशिंग मशीन 28% 18%
- छोटी कारें, मोटरसाइकिलें 28% 18%
- सीमेंट, ऑटो पार्ट्स 28% 18%
- पान मसाला, तंबाकू, गुटखा 28% 40%
- लग्ज़री कारें, प्राइवेट जेट, यॉट 28%+Cess 40%
Health, Education और Agriculture पर असर
1. स्वास्थ्य क्षेत्र पर असर
नई जीएसटी दरों से हेल्थ सेक्टर को बड़ी राहत मिली है। पहले स्वास्थ्य बीमा और मेडिकल प्रोडक्ट्स पर ज्यादा टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अब इन पर जीएसटी कम या शून्य कर दिया गया है। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। थर्मामीटर, ऑक्सीजन और टेस्टिंग किट्स पर सिर्फ 5% टैक्स होगा। इसका फायदा सीधे आम लोगों को मिलेगा क्योंकि इलाज और मेडिकल खर्च पहले से सस्ता हो जाएगा।
2. शिक्षा क्षेत्र पर असर
नई जीएसटी दरों में छात्रों और अभिभावकों को भी राहत मिली है। पहले पेंसिल, रबड़, मैप, चार्ट और एक्सरसाइज बुक्स पर 5% से 12% तक टैक्स देना पड़ता था। अब इन सभी चीजों को जीरो टैक्स स्लैब में डाल दिया गया है। यानी बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी स्टेशनरी और सामान अब और सस्ते मिलेंगे। इससे पढ़ाई का खर्च कम होगा और शिक्षा तक पहुंच आसान बनेगी।
3. कृषि क्षेत्र पर असर
किसानों के लिए भी यह बदलाव फायदेमंद है। पहले ट्रैक्टर, टायर और सिंचाई मशीन जैसी कृषि मशीनरी पर 12% से 18% जीएसटी लगता था। अब इन पर सिर्फ 5% टैक्स देना होगा। इससे खेती की लागत घटेगी और किसान आधुनिक उपकरण आसानी से खरीद पाएंगे। कुल मिलाकर, नई दरें किसानों की आय बढ़ाने और खेती को आसान बनाने में मदद करेंगी।
New GST Rates का असर ऑटो और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर पर
ऑटो सेक्टर पर असर
नई जीएसटी दरों से ऑटो सेक्टर को बड़ी राहत मिली है। पहले छोटी कारें और मोटरसाइकिलें 28% टैक्स में आती थीं, लेकिन अब इन पर सिर्फ 18% टैक्स लगेगा। इसका फायदा सीधा ग्राहकों को होगा क्योंकि गाड़ियां पहले से सस्ती मिलेंगी। तीन पहिया वाहन और ऑटो पार्ट्स पर भी 18% टैक्स ही लगेगा। हालांकि, लग्ज़री गाड़ियां जैसे बड़ी कारें, 350 सीसी से ज्यादा की बाइक, प्राइवेट जेट और यॉट पर 40% टैक्स लगाया गया है, जिससे ये और महंगी हो जाएंगी।
इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर पर असर
इलेक्ट्रॉनिक्स पर भी बदलाव किया गया है। पहले बड़े टीवी, एसी और वॉशिंग मशीन पर 28% टैक्स लगता था, लेकिन अब इन पर 18% टैक्स ही लगेगा। यानी ये चीजें अब पहले से सस्ती हो जाएंगी। मोबाइल और लैपटॉप पर पुराना टैक्स ही जारी रहेगा ताकि आम लोग इन्हें आसानी से खरीद सकें। वहीं लग्ज़री इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे प्रीमियम टीवी और महंगे गैजेट्स पर ज्यादा टैक्स रखा गया है ताकि सरकार को अतिरिक्त कमाई हो सके।
Revenue Loss 2025: सरकार पर क्या असर होगा?
New GST Rates के बाद आम जनता को तो बड़ी राहत मिली है, लेकिन सरकार के लिए यह फैसला थोड़ी चिंता भी लेकर आया है। पहले 12% और 28% वाले स्लैब थे, जिन्हें अब खत्म कर दिया गया है। अब सिर्फ 5% और 18% टैक्स रखा गया है और 40% का नया लग्ज़री टैक्स जोड़ा गया है। इन बदलावों की वजह से सरकार को हर साल लगभग 47,000 से 50,000 करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान हो सकता है।
कमाई घटने का मतलब है कि सरकार के बजट और योजनाओं पर दबाव बढ़ सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि टैक्स घटने से चीजें सस्ती होंगी और लोग ज्यादा खरीदारी करेंगे। इससे बाजार में मांग बढ़ेगी, कंपनियां ज्यादा उत्पादन करेंगी और निवेश भी तेज होगा। लंबे समय में यही बढ़ी हुई आर्थिक गतिविधियां सरकार के नुकसान की भरपाई कर सकती हैं।
सरकार का मानना है कि आसान टैक्स स्ट्रक्चर से लोग ज्यादा ईमानदारी से टैक्स भरेंगे और टैक्स चोरी भी कम होगी। यानी अभी भले ही नुकसान दिख रहा हो, लेकिन आने वाले समय में इसका फायदा सरकार और देश की अर्थव्यवस्था दोनों को मिलेगा।
GST Slab Change 2025: जनता और बाजार पर क्या असर होगा?
जीएसटी दरों में किए गए बदलाव का फायदा सीधे आम जनता और बाजार को मिलेगा। पहले 12% और 28% वाले टैक्स स्लैब थे, जिन्हें अब हटा दिया गया है। अब सिर्फ 5% और 18% टैक्स लगेगा, जबकि लग्जरी और हानिकारक चीजों पर 40% टैक्स लगाया जाएगा।
इससे रोजमर्रा की चीजें जैसे साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, घी, मक्खन, बर्तन और बच्चों के प्रोडक्ट्स अब सस्ते हो गए हैं। इससे लोगों की जेब पर बोझ कम होगा और खर्च घटेगा। वहीं, टीवी, एसी, वॉशिंग मशीन और छोटी कारों जैसी चीजें भी अब पहले से सस्ती मिलेंगी क्योंकि उन पर 28% की जगह सिर्फ 18% टैक्स लगेगा।
बाजार की बात करें तो चीजें सस्ती होने से लोग ज्यादा खरीदारी करेंगे। जब मांग बढ़ेगी तो कंपनियां ज्यादा उत्पादन करेंगी और नए निवेश भी बढ़ेंगे। इससे उद्योग और रोजगार दोनों को फायदा होगा।
हालांकि, सरकार को सालाना करीब 47,000 से 50,000 करोड़ रुपये का घाटा होगा। लेकिन उम्मीद है कि बढ़ती खपत और तेजी से घूमती अर्थव्यवस्था इस नुकसान की भरपाई कर देगी। कुल मिलाकर, यह बदलाव जनता के लिए राहत और बाजार के लिए नई रफ्तार लाने वाला है।
Disclaimer: यह जानकारी केवल सामान्य अपडेट्स के लिए है और निवेश सलाह नहीं है। निवेश करने से पहले पेशेवर सलाह लें। लेखक या प्रकाशक किसी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं हैं।
GST New Rates 2025: सवाल-जवाब
Q1. नई जीएसटी दरें कब लागू होंगी?
Ans.नई जीएसटी दरें 22 सितंबर 2025 से पूरे देश में लागू हो जाएंगी।
Q2. किन चीजों पर सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा?
Ans. अब साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, घी, मक्खन, नमकीन, बर्तन, बच्चों की बोतलें, डायपर और ट्रैक्टर जैसी रोजमर्रा की चीजों पर सिर्फ 5% टैक्स लगेगा।
Q3. 18% स्लैब में कौन-कौन सी चीजें हैं?
Ans.टीवी (32 इंच से बड़े), एसी, वॉशिंग मशीन, छोटी कारें, मोटरसाइकिलें, ऑटो पार्ट्स और सीमेंट जैसी चीजों पर 18% जीएसटी लागू होगा।
Q4. 40% लग्जरी टैक्स किन वस्तुओं पर है?
Ans.पान मसाला, तंबाकू, गुटखा, मीठे पेय पदार्थ, लग्जरी कारें, 350 सीसी से बड़ी बाइक, निजी विमान और हेलीकॉप्टर पर 40% टैक्स लगेगा।
Q5. सरकार को कितना नुकसान होगा?
Ans.जीएसटी बदलाव से सरकार को हर साल लगभग 47,000 से 50,000 करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान होगा। हालांकि, बढ़ती खपत और निवेश से ये घाटा धीरे-धीरे पूरा हो सकता है।
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